त्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 तय की गई है। यह डेडलाइन उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनका अकाउंट ऑडिट नहीं होता, जैसे वेतनभोगी कर्मचारी या छोटे व्यापारी। अगर आप समय रहते ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आपको ₹5,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और कई तरह के नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं ITR फाइलिंग की शुरुआत, डेडलाइन, लेट फाइलिंग के नुकसान और समय पर फाइल करने के फायदे।
कब से शुरू होगी ITR फाइलिंग प्रक्रिया?
आमतौर पर ITR फाइलिंग हर साल 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार कुछ तकनीकी कारणों और फॉर्म अपडेट की वजह से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह प्रक्रिया थोड़ी देरी से शुरू होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, जून 2025 के पहले हफ्ते से ITR-1 और ITR-4 के साथ फाइलिंग की शुरुआत हो सकती है। इसके बाद क्रमशः ITR-2 और ITR-3 की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि, अभी तक आयकर विभाग ने इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
ITR फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?
अगर आप इस तारीख तक ITR फाइल नहीं करते, तो आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत ₹5,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि, जिनकी आय ₹5 लाख से कम है, उनके लिए यह जुर्माना ₹1,000 तक सीमित है।
देर से ITR फाइल करने के नुकसान:
-
रिफंड में देरी: रिफंड की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और पैसा देर से मिलता है।
-
जुर्माना: ₹5,000 तक का फाइन देना पड़ सकता है।
-
ब्याज: धारा 234A और 234B के तहत 1% मंथली ब्याज देना पड़ता है।
-
घाटे का समायोजन नहीं: अगर आपने किसी साल घाटा दिखाया है, तो उसे अगले साल के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते।
-
ऑडिट और नोटिस की संभावना: देर से फाइलिंग करने वालों को आयकर विभाग से नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है।
समय पर ITR फाइल करने के फायदे:
-
जुर्माने से बचाव: ₹5,000 तक का फाइन नहीं देना पड़ता।
-
जांच से राहत: आयकर विभाग से नोटिस या स्क्रूटनी का खतरा कम हो जाता है।
-
लोन और वीजा में आसानी: समय पर फाइलिंग करने से फाइनेंशियल डॉक्युमेंट्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जिससे लोन और वीजा आसानी से मिलते हैं।
-
जल्दी रिफंड: टैक्स रिफंड जल्दी प्रोसेस होता है।
-
साफ रिकॉर्ड: समय पर फाइलिंग से टैक्स रिकॉर्ड साफ रहता है जो भविष्य में किसी भी वित्तीय जरूरत के लिए फायदेमंद होता है।
निष्कर्ष:
अगर आपने अभी तक अपने दस्तावेज तैयार नहीं किए हैं तो देर मत कीजिए। ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है, और समय रहते रिटर्न फाइल कर देना आपकी जिम्मेदारी भी है और फायदे का सौदा भी। लेट फाइलिंग से बचिए और टैक्स से जुड़ी परेशानियों को खुद से दूर रखिए।
ITR समय पर फाइल करें – सजा नहीं, सहूलियत पाएं!