पंचायती राज और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए क्षेत्र में निरीक्षण और रात्रि विश्राम अनिवार्य

Photo Source : United News of India

Posted On:Saturday, January 25, 2025

जयपुर न्यूज डेस्क: राजस्थान में पंचायती राज और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए क्षेत्र में नियमित निरीक्षण और रात्रि विश्राम को अनिवार्य कर दिया गया है। पंचायती राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदेश जारी करते हुए सहायक अभियंता, सहायक विकास अधिकारी और इससे ऊपर के अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र की पंचायतों में दौरे, निरीक्षण और रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए हैं।

आदेश के अनुसार, पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को हर महीने कम से कम चार दिन अपने क्षेत्र में रात्रि विश्राम करना होगा। यह विश्राम शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का होना चाहिए। इसके बाद, रात्रि विश्राम की रिपोर्ट ई-पंचायत पोर्टल पर प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक अपलोड करना अनिवार्य होगा। इन रिपोर्टों की समीक्षा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो इसे हर महीने की 20 तारीख तक मंत्री को प्रस्तुत करेंगे।

शिक्षा विभाग में भी अधिकारियों के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। पीईईओ और इससे ऊपर के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करना होगा और हर महीने कम से कम चार दिन रात्रि विश्राम करना होगा। रात्रि विश्राम की रिपोर्ट शाला दर्पण पोर्टल पर 10 तारीख तक अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।

इन विभागों में निरीक्षण और रात्रि विश्राम की रिपोर्टों की समीक्षा के लिए नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नोडल अधिकारी इन रिपोर्टों का विस्तृत मूल्यांकन करेंगे और हर महीने की 20 तारीख तक मंत्री मदन दिलावर को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस कदम का उद्देश्य विभागीय कामकाज में पारदर्शिता और क्षेत्रीय समस्याओं को समय पर हल करना है।



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