जयपुर न्यूज डेस्क: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने अपनी योजनाओं में महत्वपूर्ण राहत दी है। जेडीए के अधिकारियों के अनुसार, आवासीय योजनाओं के तहत भवन निर्माण की समयावधि में एक साल की छूट दी गई है। इसका मतलब है कि अगर किसी भूखंड पर निर्धारित समय में निर्माण नहीं होता है, तो भूखंड का आवंटन स्वतः रद्द हो जाएगा। यह छूट नए और पुराने भूखंड आवंटियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है।
जेडीए द्वारा तीन नई आवासीय योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसके लिए आवेदन भी शुरू हो गए हैं। इन योजनाओं के लिए लॉटरी 24 फरवरी को निकाली जाएगी, और उसके बाद ही भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। यह लॉटरी आवंटियों के लिए एक अहम अवसर साबित हो सकती है, जिससे उन्हें अपने सपनों का घर बनाने का मौका मिलेगा।
इससे पहले, शहरी विकास विभाग (यूडीएच) ने भूखण्डों की बहाली और संबंधित शुल्कों में शिथिलता के आदेश जारी किए थे। इसके कारण कई पट्टे, नाम हस्तांतरण और लीज मुक्ति प्रमाणपत्रों के मामले लंबित थे। यूडीएच के नए आदेश से इन मामलों को हल करने में मदद मिलेगी और लंबित प्रकरणों को निपटाने में आसानी होगी।
जेडीए ने ट्रांसपोर्ट नगर के आवंटियों के लिए भी राहत की घोषणा की है। अब आवंटियों को अपनी पहली किश्त 31 मार्च तक जमा करने पर ब्याज और पैनल्टी में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही, ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों को चार त्रैमासिक किस्तों में छूट के साथ राशि जमा करने की अनुमति दी गई है, जो उनके लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।