राजस्थान के निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश का इंतजार कर रहे छात्रों और अभिभावकों का इंतजार कल खत्म हो जाएगा। शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल बुधवार दोपहर 3 बजे शिक्षा का अधिकार सत्र 2024-25 के लिए प्रदेश के 31 हजार 112 स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए शिक्षा संकुल जयपुर में ऑनलाइन लॉटरी निकालेंगे। जिसके लिए 8 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं.
ये रहेगा शेड्यूल
3 से 29 अप्रैल तक अभिभावक अपने बच्चों के स्कूलों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
- शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों के लिए 1 मई को ऑनलाइन प्राथमिकता लॉटरी निकाली जाएगी।
- प्राथमिकता लॉटरी जारी होने के बाद आवेदकों (अभिभावकों) को 1 से 8 मई तक ऑनलाइन रिपोर्ट करनी होगी।
- 15 मई तक स्कूलों में ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा।
- दस्तावेज में सुधार के लिए अभिभावकों को 21 मई तक का समय दिया जाएगा।
- 1 जून के बाद प्रदेश भर के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार प्रवेश प्रक्रिया के तहत चयनित विद्यार्थियों की पहली सूची जारी की जाएगी।
- शिक्षा का अधिकार प्रवेश प्रक्रिया के तहत चयनित छात्रों की दूसरी सूची 25 जुलाई से 16 अगस्त के बीच घोषित की जाएगी।
- शिक्षा का अधिकार प्रवेश प्रक्रिया की पहली और दूसरी सूची जारी होने के बाद बची हुई सीटों के लिए तीसरी और आखिरी सूची 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच जारी की जाएगी।
25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश उपलब्ध है
आरटीई अधिनियम के तहत, निजी स्कूलों को अपनी प्रवेश स्तर की कक्षाओं में कुल सीटों में से 25 प्रतिशत पर मुफ्त प्रवेश देना होता है। शेष 75 प्रतिशत सीटों पर वे शुल्क देकर प्रवेश पा सकते हैं। 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश के लिए राज्य सरकार भुगतान करती है। किसी वार्ड या गांव के बच्चे को उसके क्षेत्र के निजी स्कूल में पहली प्राथमिकता दी जाती है। यदि सीट खाली हो जाती है तो दूसरे वार्ड के बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश लॉटरी में विकलांग और अनाथ बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। यानी इन बच्चों को पहले दाखिला दिया जाएगा. इससे पहले उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाती थी.
परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए
इस प्रक्रिया के तहत तीन से चार साल के छात्र प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी के लिए 6 से 7 वर्ष के छात्र आवेदन कर सकते हैं। आरटीई प्रवेश के लिए आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रवेश के लिए आय प्रमाण पत्र, बच्चे का आयु प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक है।
ऑटो रिपोर्टिंग प्रणाली लागू की गई
लॉटरी के बाद अभिभावकों को 5 निजी स्कूलों में से किसी एक को ऑनलाइन रिपोर्ट करनी होती है, लेकिन अभिभावक ऐसा करना भूल जाते हैं। इससे बचने के लिए विभाग ने इस बार ऑटो रिपोर्टिंग की व्यवस्था लागू की है.
स्कूल आपत्ति कर सकते हैं, अस्वीकार नहीं
दस्तावेज सत्यापन में निजी स्कूल संचालक केवल दस्तावेजों पर आपत्ति कर सकते हैं। दस्तावेज़ को अस्वीकार नहीं किया जा सकता. स्कूल की ओर से आपत्ति उठाए जाने के बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) यह देखेगा कि स्कूल की ओर से लगाई गई आपत्ति सही है या गलत।