जयपुर न्यूज डेस्क: राजस्थान पुलिस अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। अब जयपुर में ऑपरेशन 'सेफ सिटी' के तहत मकान मालिकों को चेतावनी दी गई है कि वे बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी को भी किराए पर न रखें। अगर कोई मकान मालिक किरायेदार का सत्यापन कराए बिना उसे घर देता है और वह किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है, तो मकान मालिक पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसमें गिरफ्तारी और एक साल तक की सजा का प्रावधान है। जयपुर पुलिस ने ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्होंने बिना सत्यापन के घर किराए पर दिए हैं।
हाल ही में जयपुर पुलिस ने 11 मकान मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया और 4 को गिरफ्तार किया। ये मकान मालिक उन लोगों को किराए पर घर दे चुके थे, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी। पुलिस जांच में सामने आया कि शहर में कई अपराधियों ने बिना किसी वेरिफिकेशन के मकान किराए पर लिए और चोरी, लूट जैसे अपराधों को अंजाम दिया।
राजधानी जयपुर में पुलिस अपराधियों के खिलाफ पहले से ही सतर्क है और नियमित रूप से अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करती है। ऑपरेशन 'सेफ सिटी' के तहत पुलिस ने उन अपराधियों का रिकॉर्ड खंगाला है जिनके खिलाफ पिछले पांच वर्षों में तीन या उससे ज्यादा केस दर्ज हैं। अब तक 250 से अधिक ऐसे अपराधियों की पहचान हो चुकी है, जिन पर 1835 मामले दर्ज हैं।
इस अभियान के तहत पुलिस लगातार मकान मालिकों से अपील कर रही है कि वे किरायेदारों का सत्यापन जरूर कराएं। बिना सत्यापन के मकान किराए पर देने से न केवल अपराध बढ़ सकता है, बल्कि खुद मकान मालिक भी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। पुलिस का कहना है कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए यह अभियान बेहद कारगर साबित हो रहा है।
अगर आप भी जयपुर में मकान मालिक हैं और किराएदार का सत्यापन करवाना चाहते हैं, तो राजस्थान पुलिस की 'राजकॉप सिटीजन' और 'नजर' ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी किरायेदार का ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराया जा सकता है। इस प्रक्रिया से अपराधों पर लगाम लगाने और शहर को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।