जयपुर न्यूज डेस्क: टोंक जिले के समरावता में विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुए विवाद से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन दर्जन से अधिक आरोपियों को जमानत दे दी है। यह विवाद 13 नवंबर को उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद शुरू हुआ था। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था।
इस मामले में 14 नवंबर को टोंक के नगरफोर्ट थाने में 81 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इनमें से कई आरोपियों ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। जमानत पाने वालों में ब्रह्मराज, सुरेश, लवकुश, विमल, टीकाराम, बलराम, उग्रसेन, जसराम, हेतराम, उदयसिंह, कालूराम, गुल मोहम्मद, मनोज कुमार, सुदामा, खुशीराम, रामेश्वर, आत्माराम, रामराज, योगेंद्र, नेतराम, विजेंद्र, हनुमान, दिलखुश, मनीष, कमलेश, राकेश, देशराज, भागीरथ, महावीर, रवि, खेलताराम, राजेश और बुद्धिराम सहित अन्य शामिल हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने की। उन्होंने सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं मंजूर करते हुए उन्हें राहत प्रदान की। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए।
उल्लेखनीय है कि यह मामला उपचुनाव के दौरान प्रशासन और स्थानीय नागरिकों के बीच हुई झड़प का परिणाम था। अब जमानत मिलने के बाद आरोपियों को राहत मिली है, लेकिन मामला अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है।