जयपुर न्यूज डेस्क: जयपुर में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में अदालत ने 8 अप्रैल को बड़ा फैसला सुनाते हुए चार दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है। करीब 17 साल पुराने इस दर्दनाक हादसे में दर्जनों लोगों की जान गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। कोर्ट ने चार दिन पहले ही आरोपियों को दोषी करार दिया था, और अब उन्हें उम्रभर जेल में रहने की सजा दी गई है।
इस केस की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट में कुल 112 गवाह, 1192 दस्तावेज, 102 रिकॉर्ड और 125 खंडित दस्तावेज पेश किए गए थे। इन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट ने चारों दोषियों—सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर्रहमान—को सजा सुनाई। सभी दोषी पहले से ही जेल में बंद हैं और अब उम्रकैद की सजा पूरी करेंगे।
गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में निचली अदालत ने इन चारों को फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि पांचवें आरोपी शाहबाज को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। बाद में चारों दोषियों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जहां 2023 में उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन अब कोर्ट ने बम धमाकों के समय बरामद हुए जिंदा बमों से जुड़े मामले में उन्हें दोषी ठहराकर उम्रकैद दी है। जयपुर में 13 मई 2008 को हुए इन धमाकों ने पूरे शहर को हिला दिया था, जिनमें चौड़ा रास्ता, ट्रिपोलिया और हवामहल जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके शामिल थे।