अमित शाह ने अशोक गहलोत को जवाब दिया:जयपुर में बोले- हम जो कहते हैं, वो करते; 2027 के बाद 3 साल के अंदर मिल जाएगा न्याय, देखें वायरल वीडियो

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Posted On:Monday, October 13, 2025

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में कहा, "आज 4 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का शिलान्यास हुआ। राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान मैं भी मौजूद था।" मैंने अशोक गहलोत की टिप्पणी पढ़ी कि 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन कितने लागू होंगे? हमने उस समय किसी को जवाब नहीं दिया।


आज मैं गहलोत से कहना चाहता हूँ कि यह भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की नहीं। हम जो कहते हैं, वो करते हैं। मुझे खुशी है कि भजनलाल सरकार ने इतने कम समय में 35 लाख करोड़ रुपये में से 7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू लागू कर दिए हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है। मुझे विश्वास है कि भजनलाल सरकार देश भर के निवेश शिखर सम्मेलनों में एमओयू कार्यान्वयन की औसत दर को पार कर जाएगी। इससे पहले, शाह ने जयपुर प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र (जेईसीसी) में तीन नए आपराधिक कानूनों पर एक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पिछले तीन महीनों में शाह का यह तीसरा राजस्थान दौरा है। वह सभा को संबोधित कर रहे हैं।

शाह के भाषण के मुख्य अंश...

स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संकल्प
प्रधानमंत्री मोदी हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से चौथे स्थान पर ले आए हैं। अगर देश के 1.4 अरब लोग केवल स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प लें, तो 2047 में, जब देश अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएँगे।

न्याय की सुगमता में भी बदलाव आएगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किए गए तीन नए कानूनों को पूरी तरह से लागू होने में अभी दो साल और लगेंगे। ये कानून यह सुनिश्चित करेंगे कि 2027 के बाद दर्ज की गई किसी भी प्राथमिकी पर तीन साल के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सके। उन्होंने कहा, "मोदी ने जीवन को सुगम बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं। इन कानूनों के लागू होने से न्याय की सुगमता में भी बड़ा बदलाव आएगा।"

सजा का डर 60 प्रतिशत तक पहुँचा
शाह ने कहा, "मैं आज यहाँ लोगों को यह बताने आया हूँ कि राजस्थान में सजा का डर 42 प्रतिशत था। पुलिस 100 लोगों को गिरफ्तार करती थी और उनमें से 42 लोगों को दोषी ठहराया जाता था। इन कानूनों को लागू हुए एक साल हो गया है। हमने इस 42 प्रतिशत को बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। पूरी तरह लागू होने पर सजा का डर 60 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत हो जाएगा। इसके लिए इस कानून में प्रावधान किए गए हैं।"


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